सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत विभिन कानून/ धाराए है
यदि कोई व्यक्ति सरकारी परिसर में निम्न से कोई गुनाह करता है तो उसे भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओ के तहत सजा का प्रावधान है l सभी कर्मचारी अपने अधिकारों को जाने व दोषियों के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्यवाही करवाए
क्रम स. | भारतीय दण्ड संविधान की धारा | गुनाह | सजा |
1 | धारा 354 | सरकारी कार्य में रुकावट डालना | 2 वर्ष का सश्रम कारावास |
2 | धारा 504 | सरकारी कर्मचारी से वाद विवाद करना | 2 वर्ष का सश्रम कारावास |
3 | धारा 504 | सरकारी कर्मचारी से अपशब्दों का प्रयोग करना | 2 वर्ष का सश्रम कारावास |
4 | धारा 506 | सरकारी कर्मचारी को धमकी देना | 3 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास |
5 | धारा 332 | सरकारी कर्मचारी से मारपीट करना | 3 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास |
6 | धारा 383,384,386 | सरकारी कर्मचारी से वसूली मांगना/ब्लैकमेल करना | 3 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास |
7 | धारा 420 | सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश करना | 2 वर्ष का सश्रम कारावास |
8 | धारा 378 | सरकारी सम्पति को नुकसान पहुचाना | 3 वर्ष का सश्रम कारावास |
9 | धारा 378,379 | सरकारी दस्तावेज चोरी करना | 3 वर्ष का सश्रम कारावास |
10 | धारा 378,389 | सरकारी दस्तावेजो को नुकसान पहुचाना | 3 वर्ष का सश्रम कारावास |
11 | धारा 141,143 | अनाधिकृत व्यक्तियों का जमाव | 6 महीने का सश्रम कारावास |
12 | धारा 146,148,150 | सरकारी सरकारी कार्यालय में गड़बड़ी करना / बल व हिंसा का प्रयोग करना | 6 महीने से 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास |
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