सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत होने वाले सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए रक्षा मंत्री भूतपूर्व/ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न 15 प्रकार की आर्थिक सहायता / अनुदान /योजनाऐं संचालित हैं
आवेदन कहा करे ?
पूर्व सैनिकों को इन योजनाओ का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है -
1.शिक्षा हेतु अनुदान हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के कक्षा प्रथम सेग्रेजुवेशन स्तर तक नियमित पढने वाले दो बच्चों को 1000/- रूपये प्रतिमाह प्रति छात्र आर्थिक अनुदान का प्रावधान है।
2. पुत्री के विवाह हेतु अनुदान हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक अथवा पूर्व सैनिक की विधवाकी दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक पुत्री 50,000/- आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान हैजिसके लिए विवाह के 6 महीने के अन्दर आवेदन करना आवश्यक है।
3. पेन्यूरी ग्रान्ट - हवलदार रैंक तक के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक अथवा नॉन पेंशनर पूर्व सैनिककी विधवा जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है तथा जिन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सहायता / पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को 4000/- रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधानहै।
समस्त योजनाओं का पूर्ण विवरण, आवेदन का तरीका, आवश्यक दस्तावेज आदि की पूर्ण जानकारी केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाईट www.ksb.gov.in से प्राप्त की जा सकती है अथवा नजदीक के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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