NFSA - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत होना - पंजीकरण करवाने के लिए सर्व प्रथम आपको अपना आवेदन ई मित्र केंद्र / स्वयं के द्वारा ऑनलाइन करना होगा | पुरानी प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया विभाग द्वारा बंद कर दी गई है| आवेदन करने से पहले आपको निचे दिए गए आवेदन प्रपत्र के अनुसार आवेदन पूर्ण कर के आवेदन करना होगा |
आवेदन प्रपत्र - शहरी क्षेत्र -
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आवेदन प्रपत्र - ग्रामीण क्षेत्र -
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सफल आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाति है -
शहरी और ग्रामीण दोनों ही आवेदनों को निस्तारित करने हेतु 3 चरण निर्धारित किये गए है |
चरण निम्नानुसार है -
1. Dealing
2. Verifier
3. Issuing
शहरी क्षेत्र के तीनो चरणों के निस्तारण के लिए उपखण्ड कार्यालय द्वारा ही प्रक्रिया अपनाई जानी है |
तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए प्रथम चरण उपखण्ड कार्यालय के लिपिक द्वारा ( Dealing) किया जाता है फिर यह आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति के कार्यालय में जाएगा(Verification) यहाँ से आवेदन का वेरिफिकेशन हो जाने के उपरांत आपका आवेदन पुनः उपखण्ड कार्यालय में SDO के पास जारी (issuing) के लिए चला जायेगा | और वहा से आपका आवेदन सफल प्रोसेस होने के बाद आप खाद्य सुरक्षा योजना में